गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपा,महाराष्ट्र की तरह चोरी का माल बरामद करने को कमेटी बनाई जाए।

जयपुर, नादकीआवाज।

सर्व स्वर्णकार समाज नेतृत्व विकास संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोकचंद कड़ेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलकर स्वर्णकारों पर   हो रहे हमले,हत्या लूट गोलीबारी की घटनाओ पर ज्ञापन दिया।

चार सूत्री मांगपत्र में कहा गया है कि,प्रदेश में ज्वैलरी का कार्य करने वाले कारीगरों एंव ज्वैलरों के साथ आये दिन चोरी,लूट-पाट, अपहरण एंव हत्या के प्रकरण पुलिस एव प्रशासन की लापरवाही व निष्क्रियता के चलते हो रहे है।भिवाड़ी शहर में दिनदहाड़े भरे बाजार में कमलेश ज्वैलर्स प्रतिष्ठान में पांच बदमाश डकैतों ने घुसकर डकैती डाली, मुकाबले में तीन लोगो को गोली मार दी,ज्वैलर जय सिंह की हत्या कर दी गई और दो अन्य गंभीर घायल हुये थे।अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए, जिससे अपराधियों को शीघ्र दंड मिले,मृतक के परिवार को एक करोड़ रूपये आर्थिक सहायता और घायलो को 10-10 लाख रूपये दिलाए जाएं। 
दाता रामगढ़ क्षेत्र में हाल ही हुई चोरी की घटना का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि चोर मोहन लाल सोनी की दुकान का रात्रि में ताला तोड़ कर 60 लाख रूपये का माल चुरा कर ले गये। जिसकी FIR दिनांक 11 अगस्त को संबधित थाने में दर्ज हुई। लेकिन आज दिनांक तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है,  पीड़ित न्याय के इंतजार में है।इस प्रकार रोज अपराध हो रहे है जिनमें ना अपराधी पकड़े जा रहे है,ना पीड़ितों को न्याय मिल रहा है।

ज्ञापन में हथियार का लाइसेंस दिलाने की मांग करते हुए कहा गया है कि  हथियार लाईसेंस आवेदन करने के लम्बे समय बाद तक जारी नहीं किया जाता है।प्रक्रिया जटिल है। जिसका सरलीकरण हो,आवश्यकता वाले ज्वैलर्स को आत्मरक्षा एंव प्रतिष्ठान पर सुरक्षा हेतु हथियार लाईसेंस आवेदन के अधिकतम एक माह में दिया जाए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि,सोने या चांदी बिक्री या  पुनः ज्वैलरी बनाने या बदलवाने की लिये आती है। इनमें से कुछ ज्वैलरी चोरी, डकैती की हुई भी आती है। कोई भी अपराधी यह नहीं बताता कि उसने चोरी या अपराध कर यह ज्वैलरी हासिल की है।साथ ही किसी भी व्यक्ति को देखने से ये मालुम होना नामुमकिन है कि वह अपराधी है।ज्वैलर अपने सामान्य ज्ञान व व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार पूर्ण बाजार भाव से कीमत चुकाकर माल खरीद करता है या उसके बदले नई ज्वैलरी बनाकर देता है।अपराधी के पकड़े जाने पर पुलिस ज्वैलर्स की दुकान में पंहुच कर आईपीसी की धारा 411एंव412 (नई न्याय प्रणाली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) और धारा 317(3)) लगाकर ज्वैलर को गिरफ्तार कर लेती है और ज्वैलरी जब्त करती है। इन धाराओं की आड़ में पुलिसकर्मी ज्वैलर को बेजा परेशान कर चौथ वसुली करती है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि ज्वैलर्स को माल खरीद करने के लिये स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें कि किसी व्यक्ति के पास अपनी ज्वैलरी की पुरानी रसीद नहीं है, तो उसके लिये ज्वैलर को पुरानी ज्वैलरी कैसे खरीद करे व किन किन दिशा निर्देशों का अनुसरण कर वो ज्वैलरी खरीद करे।साथ ही साथ ही ऐसी शिकायत मिलने पर पुलिस के द्वारा सीधे ज्वैलर को परेशान ना किया जाए बल्कि महाराष्ट्र गुजरात की तरह एक कमेटी बनाई जाए जो पूरे जिले के इस तरह के प्रकरणों को देखें और उनके सामने ही ज्वेलरी की बारामदगी की जाए। 

प्रतिनिधि मंडल में भानसिंह कडेल पार्षद, नगर पालिका, नगर,घनश्याम लावट,राजेश भवण,सत्यनारायण डावर,रामावतार जोडा, उमाशंकर सोनी, आदि शामिल थे।

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