होटल बेलाकासा,वेज-नॉनवेज एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे।

जयपुर, नादकीआवाज ।

अगर आप शाकाहारी हैं, होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं,तो आप यह भूल जाइए कि आप शाकाहारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मांसाहार का उपयोग कर रहे हैं,जयपुर में नामी होटलों की जांच में यह तथ्य सामने आया है।आपकी भावनाओं,आपकी आस्था,धार्मिक मान्यताओं,और शाकाहारी होने का मजाक बनाया जा रहा है।साथ ही सड़े हुए ओर अवधि पार घटिया सामग्री से बना भोजन परोसा जा रहा है।यह सब जयपुर के एक होटल के निरीक्षण पर सामने आया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान अतिरिक्त आयुक्त श्री पंकज ओझा के नेतृत्व में टोंक रोड स्थित होटल बेलाकासा का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान होटल में गंदगी पाई गई। हाइजीन एवं सेनिटेशन का स्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। कार्यरत फूड हैंडलर्स का न तो मेडिकल सर्टिफिकेट और  पानी की जांच रिपोर्ट नहीं मिली।  किचन में  वेज और नॉनवेज खाना एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा था। निरीक्षण में  मिले अवधिपार सूजी के पैकेट को  मौके पर ही नष्ट करवाया गया। किचन में बनाए जा रहे किसी भी खाद्य पदार्थ पर टैगिंग नहीं की जा रही थी। ब्रेड के पैकेट पर भी टैगिंग, निर्माण और अवधिपार होने की  डेट अंकित नहीं मिली। 

               एक ही प्लेट फार्म पर बनता वेज-नॉनवेज 

निरीक्षण में पनीर की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। काम में लिए जा रहे ड्राई फ्रूट खराब हो चुके थे। डिस्प्ले किए गए बेकरी आइटम पर उपयोग लेने की समयावधि अंकित नहीं थी। सड़े हुए प्याज काम लिए जा रहे थे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम— 2006 के अंतर्गत  पनीर सब्जी की ग्रेवी, यूज्ड कुकिंग ऑयल और काजू के नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होटल को धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर फूड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दीपक कुमार सिंधी, श्री अवधेश गुप्ता एवं श्री नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे।

इसी प्रकार केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संयुक्त आयुक्त डॉ. एसएन धौलपुरिया के निर्देशन में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में मेसर्स गोविन्द फूड्स पर कार्रवाई की। यहाँ पर फेन एवं पेटीज बनाई जाती है। निर्माण इकाई एक्ट के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। साफ—सफाई एवं हाइजीन की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। खाद्य पदार्थ का भंडारण भी नियमानुसार नहीं था। मौके से 2 सैंपल एक्ट के तहत लिए गए। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 


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